HP High Court: पीटीए शिक्षकों की सेवा ज्वाइनिंग की तारीख से शुरू होगी, न कि साक्षात्कार से
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पीटीए शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति से जुड़े एक मामले में स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी की सेवा की शुरुआत चयन प्रक्रिया या साक्षात्कार की तारीख से नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से कार्यभार ग्रहण करने (ज्वाइनिंग) की तारीख से मानी जाएगी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने धीरेंद्र कुमार की ओर से दायर एलपीए खारिज करते हुए एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा। याचिकाकर्ता ने उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी पुनर्नियुक्ति की मांग वाली रिट याचिका खारिज कर दी गई थी।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 07, 2026, 19:29 IST
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