HP High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- अस्पताल में कौन सी मशीन लगेगी, विशेषज्ञों-सरकार का काम

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाना और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी प्रणाली स्थापित करने के टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने फैसले में कहा है कि तकनीकी विशेषज्ञों का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में तब तक नहीं आता जब तक कि उसमें कोई दुर्भावना या स्पष्ट मनमानापन न दिखे। खंडपीठ ने कहा कि न्यायाधीशों के पास तकनीकी विषयों की विशेषज्ञता नहीं होती। अस्पताल में कौन सी मशीन लगनी चाहिए, यह तय करना विशेषज्ञों और सरकार का काम है। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि याचिकाकर्ता ने याचिका में पिछले दो टेंडर प्रयासों की जानकारी पूरी तरह से नहीं दी थी, जिसमें वह पहले भी तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित हो चुका था। एक तरफ कंपनी ने टेंडर जमा करते समय सभी शर्तें पूरी करने का दावा किया, वहीं दूसरी तरफ सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि कुछ फीचर्स (जैसे रिस्टेड स्टैपलर्स) को भविष्य में अपग्रेड करने की छूट दी जाए क्योंकि उनकी कंपनी अभी इसकी मंजूरी लेने की प्रक्रिया में है।

#CityStates #Shimla #HimachalPradesh #HpHcRoboticTender #RoboticSurgeryHpCourt #ChamiyanaTandaRobot #HimachalRoboticRejection #VaranasiLiveNews

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 12, 2026, 19:33 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




HP High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- अस्पताल में कौन सी मशीन लगेगी, विशेषज्ञों-सरकार का काम #CityStates #Shimla #HimachalPradesh #HpHcRoboticTender #RoboticSurgeryHpCourt #ChamiyanaTandaRobot #HimachalRoboticRejection #VaranasiLiveNews