हाईकोर्ट का अहम फैसला: भर्ती के मूल वर्ष के रोस्टर प्वाइंट से ही तय होगी वरिष्ठता, जानिए पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अहम फैसले में व्यवस्था दी है कि सीधी भर्ती में प्रशासनिक देरी होने पर भी उम्मीदवारों की वरिष्ठता उनके मूल चयन वर्ष के रोस्टर प्वाइंट से ही तय होगी। अदालत ने जल शक्ति (आईपीएच) विभाग में सीधे भर्ती वाले असिस्टेंट इंजीनियरों (सिविल) के हक में फैसला सुनाते हुए सरकार की 2011 की वरिष्ठता सूची को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की अदालत ने सरकार के मई 2011 के आदेशों को रद्द करते हुए वार्षिक रोस्टर के तहत नई वरिष्ठता सूची जारी करने के निर्देश दिए।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 02, 2026, 21:50 IST
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