Himachal: आदेशों की अवहेलना पर बागवानी विभाग के सचिव हाईकोर्ट में तलब, संशोधन आवेदन याचिका खारिज

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बागवानी विभाग में समिति के तहत नियुक्त कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में अदालत के आदेशों का अनुपालन न करने पर बागवानी सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने नितिन ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश और इससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से 12 नवंबर 2025 के आदेश को संशोधित करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया है।अदालत के संज्ञान में यह बात आई कि 12 नवंबर 2025 के इसी आदेश को लागू करवाने के लिए अन्य याचिकाएं भी दायर की गई हैं।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 09, 2026, 17:50 IST
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