हिमाचल प्रदेश: पत्नी ने दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का दर्ज करवाया झूठा केस, पति की तलाक याचिका मंजूर

शादी के मामले में पति या पत्नी के खिलाफ बार-बार आपराधिक केस फाइल करना क्रूरता माना जाएगा। यह टिप्पणी अतिरिक्त प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट शिमला (ठियोग में कैंप) ने तलाक की याचिका की सुनवाई करते हुई की। इस मामले में अदालत में पत्नी की मानसिक क्रूरता साबित हुई। इसी के आधार पर अदालत ने पति की तलाक की याचिका को मंजूरी दी। याचिका कोटखाई उपमंडल के एक व्यक्ति ने दायर की थी। याचिका के अनुसार शादी के बाद चार महीने तक गांव में साथ रहे। फिर पत्नी ससुराल छोड़कर चली गई।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 25, 2026, 10:03 IST
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