हिमाचल: उम्र सीमा पार होते ही खत्म होगा अनुकंपा नियुक्ति का अधिकार, सरकार ने स्पष्ट किए नियम

हिमाचल प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाला मूल पात्र आश्रित निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पार कर लेता है तो उसका दावा समाप्त माना जाएगा। इसके बाद परिवार का कोई अन्य सदस्य उसकी जगह नौकरी का दावा नहीं कर सकेगा। प्रदेश सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर लंबे समय से बनी असमंजस की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यह कोई निहित या हस्तांतरणीय अधिकार नहीं है। इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को प्रदेश के सभी उपनिदेशकों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 30, 2026, 19:07 IST
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