Himachal: बिना पंजीकरण आवंटन कर दिए फ्लैट और प्लाॅट, रेरा ने कंपनी पर लगाया 51 लाख जुर्माना

हिमाचल प्रदेश रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में नियमों की अनदेखी पर कड़ा रुख अपनाते हुए मैसर्ज जी सिटी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड बद्दी पर 51 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने पाया कि संबंधित परियोजना का पंजीकरण कराए बिना 1 मई 2017 के बाद 51 आवंटन पत्र जारी किए गए, जो रेरा अधिनियम 2016 का उल्लंघन है। प्राधिकरण के आदेश के अनुसार, रियल इस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट 2016 की धारा 3(1) के तहत किसी अचल संपत्ति परियोजना का विज्ञापन, विक्रय या आवंटन बिना पंजीकरण नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद 1 मई 2017 से 30 मई 2017 के बीच 51 आवंटन पत्र जारी किए गए।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 24, 2026, 21:10 IST
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