Himachal News: पॉलीटेक्निक संस्थानों में सीधी भर्ती से नहीं, पदोन्नति से होगी अब प्राचार्यों की नियुक्ति

हिमाचल प्रदेश सरकार ने तकनीकी शिक्षा के तहत राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों के प्राचार्यों की नियुक्ति और पदोन्नति को लेकर नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम अधिसूचित कर दिए हैं। लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने नए नियम लागू कर दिए हैं। वर्ष 1993 से लागू पुराने नियमों को समाप्त कर दिया गया है। नए नियमों के तहत प्रदेश में पॉलीटेक्निक प्राचार्य के कुल 23 पद स्वीकृत किए गए हैं। यह पद ग्रुप-ए (चयन श्रेणी) का होगा और इसका वेतनमान लेवल-28 निर्धारित किया गया है। इस पद पर 100 फीसदी नियुक्ति पदोन्नति के माध्यम से ही की जाएगी। सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 12, 2026, 21:33 IST
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