HP High Court: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा- कम्यूटेशन की अवधि क्या है, स्पष्ट करे सरकार
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कम्यूटेशन मामलों में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सरकार अगली सुनवाई में स्पष्ट करें कि कम्यूटेशन की अवधि कितनी है। इस मामले में न्यायाधीश विवेक सिंह और न्यायाधीश राेमेश वर्मा की खंडपीठ में सात जनवरी को सुनवाई होगी। पहले इस मामले की सुनवाई हिमाचल हाईकोर्ट के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ कर रही थी। सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार कम्यूटेशन का पैसा पेंशनरों से 15 साल तक लेती है, जबकि पैसे की रिकवरी 12 साल में पूरी हो जाती है। 15 साल तक पैसे की रिकवरी करना और लेना सीसीएस पेंशन रूल्स का उल्लंघन है। अन्य राज्यों में कम्यूटेशन की अवधि 12 और कुछ में 13 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं, सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस संबंध में उच्च कमेटी के साथ विचार-विमर्श कर उसकी राय लेना जरूरी है। सरकार ने अदालत से मामले में स्पष्टीकरण के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर दिया। अदालत में इससे पहले भी कम्यूटेशन में साधारण ब्याज लिया जाता है या चक्रवृद्धि ब्याज इस पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। अदालत में महाधिवक्ता ने उस समय बताया था कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों से जो कम्यूटेशन में ब्याज लिया जाता है, वह साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज, इसकी जानकारी केवल केंद्र सरकार दे सकती है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 15, 2025, 20:47 IST
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