हिमाचल: हर जिले में बनेंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, चाइल्ड फ्रेंडली माहौल में होगी सुनवाई

प्रदेश में बच्चों के अधिकारों और संरक्षण को और मजबूत बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने हिमाचल प्रदेश जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) नियम 2026 लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब प्रदेश के हर जिले में एक या उससे अधिक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड में एक न्यायिक अधिकारी और दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला होना अनिवार्य रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए कम से कम 7 वर्ष का अनुभव और आयु सीमा 35 से 65 वर्ष तय की गई है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 04, 2026, 21:53 IST
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