हिमाचल: ग्रेच्युटी में दैनिक वेतनभोगी सेवा जोड़ने के आदेश पर हाईकोर्ट की अंतरिम रोक, जानें पूरा मामला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दैनिक वेतनभोगी के रूप में दी गई सेवा को ग्रेच्युटी की गणना में शामिल करने संबंधी एकल न्यायाधीश के फैसले के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सरकार के आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि मामले में पहले से जमा ग्रेच्युटी राशि अगले आदेश तक संबंधित कर्मचारियों को वितरित न की जाए।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 09, 2026, 17:21 IST
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