हिमाचल हाईकोर्ट के बड़े फैसले: भर्ती का तरीका और योग्यता तय करना पूरी तरह से सरकार का विशेषाधिकार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में स्पेशल एजुकेटर पदों के लिए लागू भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को पूरी तरह वैध ठहराते हुए याचिका का निपटारा कर दिया। याचिकाकर्ताओं (विशेष शिक्षक या स्पेशल एजुकेटर के पद के लिए पात्र उम्मीदवार) ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 10 अक्तूबर 2024 के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को चुनौती दी थी। अदालत ने याचिकाकर्ताओं के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि कोई पद 100 फीसदी सीधी भर्ती से भरा जाना चाहिए या किसी अन्य तरीके से, यह तय करना विभाग का विशेषाधिकार है। किसी भी पद के लिए भर्ती का तरीका और योग्यता तय करना पूरी तरह से सरकार और नियोक्ता का विशेषाधिकार है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 15, 2026, 21:25 IST
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