हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- आदेश नहीं मानने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बर्खास्तगी सही
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अनुशासनहीनता और उच्च अधिकारियों के आदेशों की बार-बार अवहेलना करने के मामले में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के निर्णय को सही ठहराया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए याचिकाकर्ता ललिता देवी की अपील को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा है कि सरकारी आदेशों की अवहेलना और अनुशासनहीनता करने वाले मानद कर्मचारियों को सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह मामला जिला मंडी के सरकाघाट के एक आंगनबाड़ी केंद्र को शिफ्ट करने से संबंधित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर आरोप था कि वे केंद्र को अपने निजी घर से हटाकर अपने देवर के घर में शिफ्ट करना चाहती थी।
#CityStates #Shimla #CourtNewsShimla #VaranasiLiveNews
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 27, 2026, 21:09 IST
हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- आदेश नहीं मानने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बर्खास्तगी सही #CityStates #Shimla #CourtNewsShimla #VaranasiLiveNews
