हिमाचल: हाईकोर्ट ने कहा- नियुक्ति पत्र के समय लागू नियम ही तय करेंगे वेतनमान और भत्ते
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति पत्र के समय लागू नियम ही वेतन और भत्ते तय करेंगे, बाद के नियमों का पूर्वव्यापी असर नहीं है। अदालत ने कहा कि 24 मई 2023 की अधिसूचना केवल उन पर लागू होती है, जिनकी भर्ती उस तारीख के बाद हुई है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने राज्य सरकार को उन्हें नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस (एनपीए) देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें 2023 की एक अधिसूचना का हवाला देकर याचिकाकर्ता को इस लाभ से वंचित किया गया था।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 27, 2026, 19:28 IST
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