Himachal: हाईकोर्ट ने कहा- आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में नहीं किया जा सकता शिफ्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता (विद्युत) भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने चयन प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर छूट (रिलैक्स स्टैंडर्ड) लाभ उठाया है तो उसे बाद में सामान्य श्रेणी की सीटों पर समायोजित नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने स्पष्ट किया कि यह कानून अब पूरी तरह स्थापित हो चुका है कि आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार जो किसी भी स्तर पर रियायती मानकों जैसे उम्र, अनुभव या कट-ऑफ में छूट का लाभ लेते हैं, वे सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं रह जाते।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 06, 2026, 11:20 IST
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