Himachal: उच्च योग्यता होना सरकारी नौकरी पाने का अधिकार नहीं, हाईकोर्ट ने फैसले में किया स्पष्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार किसी पद के लिए विज्ञापित अनिवार्य योग्यता पूरी नहीं करता है तो उसके पास उच्च योग्यता होने के आधार पर भी उस पद पर नियुक्ति पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि भर्ती नियमों और विज्ञापन में मांगी गई योग्यता को बदला नहीं जा सकता। हाईकोर्ट ने पाया कि चूंकि याचिकाकर्ता विज्ञापन और भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार अनिवार्य योग्यता पूरी नहीं करता थाष इसलिए चयन आयोग की ओर से उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने का फैसला पूरी तरह से सही था। इसी के साथ अदालत ने इस याचिका को बिना किसी राहत के खारिज कर दिया।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 13, 2026, 19:43 IST
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