हिमाचल: पांच के बजाय पत्नी को हर माह देना होगा 20 हजार रुपये गुजारा भत्ता, जानें हाईकोर्ट के बड़े आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गुजारा भत्ते (मेंटेनेंस) से जुड़े एक मामले में फैसला देते हुए पति की पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने साफ किया कि समय के साथ बढ़ती महंगाई को देखते हुए पत्नी और बच्चों के गुजारा भत्ते में की गई बढ़ोतरी पूरी तरह से जायज है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मेंटेनेंस की राशि को पांच हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रति माह किया गया था। अदालत ने पाया कि पत्नी और बच्चों के लिए साल 2010 में 5,000 रुपये (पत्नी के लिए 2,000 रुपये और दोनों बच्चों के लिए 1,500-1,500 रुपये) का गुजारा भत्ता तय हुआ था।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 14, 2026, 17:25 IST
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