हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जमीन पर विवाद के बावजूद मकान बनाने वाले को मिलेगा मुआवजा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जमीन अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने आदेश दिया है कि भले ही जमीन के मालिकाना हक को लेकर कोई विवाद अदालत में लंबित हो, लेकिन अधिग्रहीत ढांचे (मकान) का मुआवजा उसी व्यक्ति को दिया जाएगा, जिसने उसे अपने पैसे से बनाया है और जो सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिग्रहीत भूमि पर बने किसी भी भवन, ऊंचे ढांचे या सुधार का मुआवजा स्वतंत्र रूप से देय होता है। जिस व्यक्ति ने उस ढांचे का निर्माण किया, जो उस पर काबिज था या जिसने उसका लाभ उठाया, वह उस सीमा तक मुआवजे का हकदार है। केवल जमीन के मालिकाना हक का विवाद होने से ढांचे के मुआवजे को नहीं रोका जा सकता।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 30, 2026, 19:16 IST
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