हिमाचल हाईकोर्ट के बड़े फैसले: नौकरी से बाहर रखने पर कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतनमान, चार अपीलें खारिज
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि अगर विभाग की गलती या लंबी कानूनी लड़ाई की वजह से किसी सफल कर्मचारी को नौकरी पर वापस लेने में देरी की जाती है, तो उसे उस इंतजार की अवधि का पूरा वेतन पाना उसका कानूनी हक है। भले ही इस दौरान कर्मचारी ने वास्तव में कोई काम न किया हो। खंडपीठ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक उच्च अदालतों से लेबर कोर्ट के आदेश पर कोई स्टे नहीं था, तब तक विभाग को कर्मचारी को काम पर रख लेना चाहिए था। विभाग अपनी ही विफलता और देरी का फायदा उठाकर कर्मचारी के वेतन का हक नहीं दबा सकता। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग डलहौजी की ओर से दायर चार अपीलों को खारिज करते हुए यह बड़ा फैसला दिया है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 14, 2026, 21:33 IST
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