हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: केस लंबित रहने के दौरान खरीदी गई जमीन पर बोनाफाइड खरीदार का दावा अमान्य
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संपत्ति विवादों में बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति अदालत में केस लंबित रहने के दौरान विवादित संपत्ति खरीदता है, तो उसे कानूनन बोनाफाइड खरीदार का संरक्षण नहीं मिल सकता। न्यायालय ने कहा कि ऐसे खरीदार पर लिस पेंडेंस का सिद्धांत लागू होता है और वह मुकदमे के अंतिम फैसले से पूरी तरह बंधा रहेगा, भले ही वह मूल मुकदमे में पक्षकार न रहा हो। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने ऊना जिले से जुड़ी एक अपील को खारिज करते हुए दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि सदभावी खरीदार को मिलने वाला संरक्षण केवल उन सौदों पर लागू होता है जो मुकदमा दायर होने से पहले किए गए हो। अपीलकर्ताओं का कहना था कि वे मूल मुकदमे में पक्षकार नहीं थे, इसलिए डिक्री उन पर लागू नहीं होती।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 29, 2026, 17:37 IST
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