हिमाचल: सरकार की अपील खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- हक मांगने पर नौकरी से निकालना गलत

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए चार दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि वैधानिक अधिकारों की मांग करने पर कर्मचारियों को नौकरी से निकालना पूरी तरह गलत है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सरकार की ओर से दायर अपीलों को खारिज करते हुए कर्मचारियों की बहाली और उन्हें ब्याज सहित पिछला वेतन देने के आदेश को बरकरार रखा है।बागवानी विभाग में देव राज और अन्य कर्मचारियों को मार्च 1996, अगस्त 2006 और अप्रैल 2008 में दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किया गया था।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 07, 2026, 18:26 IST
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