हिमाचल: एचआरटीसी कंडक्टरों के वेतनमान में विसंगति होगी दूर, क्लर्कों के समान वेतन देने के निर्देश

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कंडक्टरों के वेतनमान में विसंगति को दूर करते हुए क्लर्को के समान वेतन लाभ देने का निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने एचआरटीसी को आठ सप्ताह के भीतर 24 अक्तूबर 2013 के कार्यालय आदेश के तहत 1 अक्टूबर 2012 से 1 जनवरी 2016 तक की अवधि के दौरान क्लर्कों को दिए गए समान वेतनमान को कंडक्टरों के लिए भी जारी करने का निर्देश दिया है। यह मामला ट्रेड यूनियन्स एक्ट 1926 के तहत पंजीकृत एक यूनियन द्वारा अपने सदस्यों (एचआरटीसी कंडक्टरों) के वेतनमान में विसंगति के संबंध में दायर किया गया था।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 04, 2025, 13:51 IST
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