Himachal: नगर निकाय के नवनिर्वाचित पार्षदों को आठ जून से पहले दिलाई जाएगी शपथ, सरकार ने हाईकोर्ट में दिया जवाब
हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के बाद पार्षदों को तय सात दिन के भीतर शपथ नहीं दिलाने और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष की चयन प्रक्रिया में देरी के मामले पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने अदालत में जवाब दाखिल करते हुए कहा कि राज्य के सभी नगर निकायों में निर्वाचित पार्षदों को 8 जून से पहले हर हाल में शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने 23 मई को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना भी अदालत में प्रस्तुत की।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: May 27, 2026, 21:52 IST
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