हिमाचल: तृतीय श्रेणी कर्मियों को भी मिलेगा पेंशन के लिए दैनिक वेतन भोगी सेवा का लाभ, सरकार की अपील खारिज
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें एक तृतीय कर्मचारी को पेंशन लाभ देने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि दैनिक वेतन भोगी सेवा की गणना का लाभ अब केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सीमित नहीं है। अदालत ने एकल पीठ के उस निर्देश को बरकरार रखा, जिसमें सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के पेंशन लाभों पर विचार करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार स्थापित कानूनी सिद्धांतों से बंधी है और यह अपील तथ्यों और कानून के आधार पर पूरी तरह से निराधार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि नियमित सेवा पेंशन की अवधि (10 वर्ष) से कम पड़ती है, तो पिछले दैनिक वेतन भोगी कार्यकाल को जोड़कर कर्मचारी की पात्रता तय की जानी चाहिए।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: May 04, 2026, 17:27 IST
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