हिमाचल: 58 की उम्र में टूटा 19 साल का रिश्ता, क्रूरता परित्याग के आधार पर पति को मिला तलाक
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा स्थित फैमिली कोर्ट ने 58 वर्षीय व्यक्ति को विवाह के करीब 19 साल बाद तलाक की मंजूरी दे दी। एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट देहरा सपना पांडेय ने क्रूरता और परित्याग (डेजर्शन) को आधार मानते हुए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति की याचिका स्वीकार कर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की। अदालत ने माना कि पति-पत्नी वर्ष 2010 से अलग रह रहे हैं और वैवाहिक संबंध सामान्य होने की अब कोई संभावना नहीं बची है।
#CityStates #HimachalPradesh #Shimla #Kangra #ElderlyCoupleDivorce #VaranasiLiveNews
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 10, 2026, 22:27 IST
हिमाचल: 58 की उम्र में टूटा 19 साल का रिश्ता, क्रूरता परित्याग के आधार पर पति को मिला तलाक #CityStates #HimachalPradesh #Shimla #Kangra #ElderlyCoupleDivorce #VaranasiLiveNews
