Chandigarh-Haryana News: अरावली पर्वतमाला की सीमा तय करने पर हाईकोर्ट सख्त, विस्तृत हलफनामा तलब

-प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अरावली के सटीक क्षेत्र को परिभाषित करने का आदेश -हरिंदर ढींगरा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश अमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अरावली पर्वतमाला से जुड़े क्षेत्रों की पहचान और संरक्षण के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार को स्पष्ट और विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को आदेश दिया है कि वे अरावली रेंज में आने वाले सटीक क्षेत्र को परिभाषित करते हुए शपथपत्र दाखिल करें।जनहित याचिका हरिंदर ढींगरा ने दाखिल की थी और सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक सीमा को लेकर विभिन्न स्तरों पर अस्पष्टता बनी हुई है जिससे पर्यावरण संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में दिक्कतें आ रही हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शपथपत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के साथ-साथ 29 नवंबर 2025 को पारित हालिया फैसले का भी उल्लेख किया जाए। यह फैसला टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपद बनाम भारत संघ मामले से संबंधित है जिसमें देशभर में वन भूमि और पर्यावरण संरक्षण को लेकर दिशानिर्देश जारी किए गए थे। अदालत ने कहा कि अरावली पर्वतमाला एक संवेदनशील पर्यावरणीय क्षेत्र है और इसकी सही सीमा तय होना बेहद आवश्यक है ताकि अवैध निर्माण, खनन और वन भूमि के दुरुपयोग पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देशों के अनुपालन के लिए समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी 2026 को तय की है। अदालत ने संकेत दिए हैं कि शपथपत्र के आधार पर आगे सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 10, 2026, 18:52 IST
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