डीए बकाये पर हाईकोर्ट सख्त: पंजाब सरकार पर 32 हजार करोड़ से ज्यादा बकाया, 6% ब्याज के साथ करना होगा भुगतान

पंजाब सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का कुल 32,418 करोड़ रुपये बकाया है। इसमें एक जुलाई 2021 से 30 सितंबर 2026 तक के बकाये की अनुमानित राशि 22,818 करोड़ रुपये है। सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल स्थिति रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। सरकार के अनुसार, केंद्र की दरों के बराबर डीए देने पर हर साल 4,712 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने रिपोर्ट में बताया कि हाईकोर्ट के तीन अगस्त के फैसले पर कोई रोक नहीं है। आदेश के अनुसार, सरकार को बकाया राशि छह प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ चुकानी है। सरकार ने बताया कि 18 सितंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीए आठ प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इसके बाद 23 सितंबर को वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर डीए 42 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। नई दर एक सितंबर 2026 से लागू की गई। सितंबर के वेतन और पेंशन का भुगतान अक्तूबर में बढ़ी हुई दर से किया गया। मुख्य सचिव के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमानों में सालाना वेतन और पेंशन खर्च करीब 58,064 करोड़ रुपये है। बकाया चुकाने के लिए बजट में उचित प्रावधान करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, जानबूझकर देरी से इन्कार सरकार ने बताया कि हाईकोर्ट के तीन अगस्त के फैसले को चुनौती देते हुए एक सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। रजिस्ट्री ने कुछ प्रक्रियागत कमियां बताईं, जिसके बाद एक अक्तूबर को याचिका दोबारा दाखिल की गई। सरकार ने कहा कि वह कानूनी उपाय अपनाने की प्रक्रिया में है और भुगतान में देरी जानबूझकर नहीं की गई। उसके अनुसार, कानूनी उपाय अपनाने के दौरान हुई देरी को अदालत के आदेश की जानबूझकर अवहेलना नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, सरकार ने स्वीकार किया कि हाईकोर्ट का आदेश प्रभावी है और उस पर कोई रोक नहीं लगी है। कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया राशि छह प्रतिशत सालाना ब्याज सहित देने की जिम्मेदारी बरकरार है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 03, 2026, 09:29 IST
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