Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के नगर निकायों में अतिरिक्त फीस चुका कर बढ़ाई जा सकेगी भवनों की ऊंचाई, जानें

हिमाचल प्रदेश के नगर निकायों में भवन मालिक नियमों के तहत बने भवनों की ऊंचाई बढ़ा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने प्रीमियम एफएआर (फ्लोर एरिया रेशो) के तहत भवनों की ऊंचाई बढ़ाने के लिए फीस निर्धारित कर दी है। 0.25 प्रीमियम एफएआर के लिए 5000 रुपये प्रति वर्ग मीटर और 0.25 से 0.50 प्रीमियम एफएआर के लिए 7500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फीस चुकानी होगी। यह दरें पर्यटन गतिविधियों सहित अन्य व्यवसायिक इस्तेमाल वाले भवनों पर लागू होंगी। प्रीमियम एफएआर की यह दरें रियल इस्टेट परियोजनाओं और विशेष वाणिज्यिक भवनों पर लागू नहीं होंगी। प्रधान सचिव नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग देवेश कुमार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। प्रदेश के लोग 30 दिनों के भीतर इसे लेकर आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत नगर पंचायतें, योजना क्षेत्र (प्लानिंग एरिया), विशेष क्षेत्र (स्पेशल एरिया) फीस का 80 फीसदी शुल्क वसूल सकेंगी। फोरलेन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग की नियंत्रण रेखा से 100 मीटर की दूरी के भीतर फीस की दरें क्रमश: 150, 130 और 120 फीसदी होंगी। प्रदेश सरकार ने भवनों की बेसमेंट को पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करने के लिए खोलने के नियम भी अधिसूचित किए हैं। यह सुविधा वहीं मिलेगी, जहां भवन के साथ सड़क की चौड़ाई कम से कम 3 मीटर होगी।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 17, 2025, 19:09 IST
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