Chandigarh-Haryana News: हर जिले में सरकारी वृद्धाश्रम के निर्माण में देरी पर हरियाणा सरकार को नोटिस

-मोहाली के डिप्टी मेयर ने दाखिल की है याचिकाअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के सभी जिलों में सरकारी वृद्धाश्रम स्थापित न किए जाने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए अवमानना याचिका पर दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। यह याचिका मोहाली नगर निगम के डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी द्वारा दायर की गई है।याचिका में पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिवों, सामाजिक सुरक्षा विभागों के प्रमुख अधिकारियों तथा ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया गया है। सुनवाई के दौरान पंजाब, हरियाणा और गमाडा की ओर से पेश वकीलों ने नोटिस स्वीकार किया जिसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को जवाब और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। जस्टिस विक्रम अग्रवाल ने मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी के लिए तय की है। मामला 2014 में दायर एक जनहित याचिका से जुड़ा है जिसमें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीज़न्स एक्ट, 2007 के अनुपालन की मांग की गई थी। इस कानून के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम 150 क्षमता वाला एक सरकारी वृद्धाश्रम स्थापित करना अनिवार्य है। पंजाब सरकार ने 2019 में हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया था कि वह 2022 तक सभी 21 जिलों में सरकारी वृद्धाश्रम बना देगी। वहीं हरियाणा सरकार ने हलफनामा दाखिल कर 2024 तक यह कार्य पूरा करने का भरोसा दिया था। इन दोनों के विश्वास दिलाने के आधार पर 2020 में मूल याचिका का निपटारा कर दिया गया था। अब कुलजीत बेदी ने अवमानना याचिका में आरोप लगाया है कि राज्यों ने जानबूझकर कोर्ट के आदेशों और अपने वादों का पालन नहीं किया। पंजाब में केवल होशियारपुर, बरनाला और मानसा में ही आंशिक प्रगति हुई है। हरियाणा में 2024 की समय-सीमा बीत जाने के बावजूद राज्य में केवल एक ही सरकारी वृद्धाश्रम चालू होने की जानकारी सामने आई है जबकि अधिकांश जिलों में निर्माण कार्य अधूरा है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 22, 2025, 18:48 IST
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