ज्ञानवापी: सील वजूखाना के कपड़े बदलने की अर्जी पर सुनवाई से कोर्ट का इंकार, अब इस दिन होगी सुनवाई

Varanasi News: जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने सोमवार को शृंगार गौरी-ज्ञानवापी प्रकरण में सील वजूखाना के फटे कपड़े को बदलने संबंधी जिला प्रशासन की अर्जी पर आगे सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार ज्ञानवापी से जुड़े किसी भी मामले में न तो कोई नया आदेश पारित किया जा सकता है और न ही कोई नया मुकदमा स्वीकार किया जा सकता है। ऐसे में इस प्रकरण में कोई आदेश देना संभव नहीं है। अदालत ने मूल मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 06 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त विशेष अधिवक्ता ने 08 अगस्त को अदालत में अर्जी दाखिल कर कहा था कि वजूखाना में लगा कपड़ा जर्जर हो चुका है, जिसे बदलना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कपड़ा बदलने की अनुमति दी जाए।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 16, 2025, 00:01 IST
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