सरकारी नौकरियों के नियम बदले: डाटा एंट्री और ऑपरेटर पदों के लिए 12वीं पास, ड्राइवर-चपरासी के लिए 8वीं जरूरी

छत्तीसगढ़ सरकार ने विभिन्न सरकारी दफ़्तरों में होने वाली नियुक्तियों के नियम बदलते हुए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बढ़ा दी है। नए प्रावधानों के अनुसार शीघ्रलेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो टायपिस्ट और सहायक ग्रेड–3 जैसे पदों पर भर्ती केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की होगी, जिन्होंने कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। इसके साथ ही योग्यता व कौशल से जुड़े अलग–अलग मानक अनिवार्य कर दिए गए हैं। दूसरी ओर, सरकारी वाहनों के ड्राइवर और चपरासी/चौकीदार पदों के लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास तय की गई है, जबकि पहले पांचवीं पास उम्मीदवारों की भी नियुक्ति संभव थी। नई शर्तें सीधी भर्ती के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों पर लागू होंगी। शीघ्रलेखक पद के लिए उम्मीदवार को 10+2 उत्तीर्ण होने के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान या परिषद से हिन्दी अथवा अंग्रेजी में शीघ्रलेखन परीक्षा पास करनी होगी, साथ ही 100 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर या कम्प्यूटर ऑपरेटर के लिए 12वीं पास होने के अलावा हिन्दी और अंग्रेजी मुद्रलेखन में 8 हजार डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र आवश्यक है, और इसके लिए कौशल परीक्षा भी कराई जाएगी। स्टेनो टायपिस्ट के लिए 12वीं पास उम्मीदवारों को हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति प्रदर्शित करनी होगी, साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री या प्रोग्रामिंग का एक वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। सहायक ग्रेड–3 के पद पर नियुक्ति के लिए भी 10+2 उत्तीर्ण के साथ डाटा एंट्री/प्रोग्रामिंग का एक वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य है तथा हिन्दी टाइपिंग में 5 हजार डिप्रेशन की गति की जांच कौशल परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। सरकार का कहना है कि इन नए मानकों से कार्यालयीन कार्यप्रणाली अधिक दक्ष और आधुनिक होगी।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 26, 2025, 16:44 IST
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