Delhi News: 50 फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर
राजधानी की बिगड़ती हवा को देखते हुए लिया गया निर्णय अमर उजाला ब्यूरो नई दिल्ली।राजधानी की बिगड़ती हवा को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी सरकारी और निजी दफ्तर 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही चलेंगे। बाकी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इस आदेश को तत्काल सख्ती से लागू करने का निर्देश है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी सरकारी और निजी दफ्तर अब 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। यह आदेश ग्रेप-4 के तहत लागू किया गया है और स्टेज-3 लागू रहने तक प्रभावी रहेगा। सरकारी दफ्तरों के लिए निर्देशों में साफ कहा गया है कि सभी प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालयों में 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी मौजूद न हों। हालांकि, जरूरी और आपात सार्वजनिक सेवाओं को बिना रुकावट जारी रखने के लिए जरूरत पड़ने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय बुलाने का अधिकार विभागाध्यक्षों के पास रहेगा। निजी दफ्तरों के लिए भी नियम स्पष्ट कर दिए गए हैं। दिल्ली में काम कर रहे सभी निजी कार्यालय अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों को ही दफ्तर बुला सकेंगे। अस्पताल और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं, अग्निशमन सेवाएं, जेल, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता और नगर निगम से जुड़ी सेवाएं, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभाग, ग्रेप उपायों की निगरानी और प्रवर्तन में लगे कर्मचारी, साथ ही अन्य जरूरी और आपात सेवाएं इन निर्देशों के दायरे में नहीं आएंगी।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Dec 13, 2025, 21:54 IST
Delhi News: 50 फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर #GovernmentAndPrivateOfficesWillOpenWith50PercentStaff. #VaranasiLiveNews
