UP: एक करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी, आरोपी को सात वर्ष की सजा; अदालत ने 91 लाख रुपये अर्थदंड लगाया
UP News: जमीन खरीद-फरोख्त के कारोबार में साझेदारी का झांसा देकर एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 91 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित को भुगतान करने का भी आदेश दिया है। यह फैसला अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-11 के न्यायाधीश अंकित वर्मा ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार फूलपुर थाना क्षेत्र के टेउंगा निवासी इमरान अहमद की मुलाकात जहानागंज थाना क्षेत्र के गंभीरवन निवासी सुभाष चौबे से हुई थी। बातचीत के दौरान सुभाष चौबे ने इमरान अहमद को जमीन खरीद-फरोख्त के कारोबार में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी पर भागीदार बनाने का प्रस्ताव दिया। विश्वास दिलाने के लिए आरोपी ने लखनऊ स्थित एक ट्रस्ट से संबंधित पावर ऑफ अटॉर्नी के दस्तावेज भी दिखाए। इसके बाद दो फरवरी 2008 को दोनों के बीच लिखित समझौता हुआ। समझौते के आधार पर इमरान अहमद ने विभिन्न किश्तों में आरोपी को कुल एक करोड़ 24 लाख रुपये दे दिए।
#CityStates #Varanasi #Azamgarh #AzamgarhPolice #AzamgarhNews #LatestNews #BigNews #TodayNews #UpNews #HindiNews #TopNews #VaranasiLiveNews
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 30, 2026, 21:19 IST
UP: एक करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी, आरोपी को सात वर्ष की सजा; अदालत ने 91 लाख रुपये अर्थदंड लगाया #CityStates #Varanasi #Azamgarh #AzamgarhPolice #AzamgarhNews #LatestNews #BigNews #TodayNews #UpNews #HindiNews #TopNews #VaranasiLiveNews
