फोरलेन सुरंग निर्माण विवाद: हाईकोर्ट ने एनएचएआई से पूछा, 600 करोड़ का मुआवजा बांटने के बाद प्लान क्यों बदला?

हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला के संजौली में बन रही ट्विन ट्यूबचलोंठी-संजौली-भट्टाकुफर सुरंग के निर्माण को लेकर एनएचएआई को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने एनएचएआई से जवाब मांगा है कि जब शिमला बाईपास परियोजना के लिए पहले ही भूमि अधिग्रहण करके 600 करोड़ का मुआवजा बांटा जा चुका था तो अचानक उस योजना को छोड़कर घनी आबादी वाली पहाड़ी के नीचे सुरंग बनाने का फैसला क्यों लिया गया न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने यह आदेश संजौली के प्रभावित स्थानीय निवासियों (विनीत शर्मा व अन्य) की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 29, 2026, 18:47 IST
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