Agra News: मंदिर गई किशोरी से छेड़छाड़...पुलिस के सामने भी किया दुस्साहस, चार दोषियों को मिली सजा

किशोरी को रास्ते में पकड़कर छेड़छाड़ करने व अन्य आरोपों में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने हरीपर्वत थाना क्षेत्र के सुनार वाली गली जाटव बस्ती निवासी गौरव, गोविंदा, रवि और ज्योति को 3-3 साल कारावास के साथ साढ़े छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। केस के अनुसार पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 19 अक्तूबर 2016 को सुबह 7 बजे वह घर के पास मंदिर में पूजा करने गई थी। लौटते समय घर के पास आरोपी गौरव, रवि, गोविंदा, ज्योति हाथ पकड़कर खींचने लगे। शोर मचाने पर पीड़िता की मां व अन्य लोग मौके पर पहुंचे तब तक आरोपियों ने पीड़िता के कपड़े फाड़ दिए। विरोध पर गोली मारकर जान से मारने की धमकी दी। खंदारी चौकी पर पुलिसकर्मियों और चौकी इंचार्ज के सामने गाली गलौज की। पुलिस ने 22 जनवरी 2016 को गौरव और ज्योति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। वहां से जेल भेजा था। रवि और गोविंद ने 14 फरवरी 2016 को आत्मसमर्पण किया था।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 16, 2025, 21:35 IST
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