UP: पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश काका को छह महीने की सजा, उपनिरीक्षक को दी थी धमकी; दस हजार रुपये जुर्माना भी

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. कृष्ण प्रताप सिंह की अदालत ने उपनिरीक्षक को धमकी देने के मामले में परदहां ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रमेश सिंह उर्फ काका को दोषी ठहराया है। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को छह महीने के कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार मामला शहर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। वाराणसी में तैनात उपनिरीक्षक अनिल कुमार की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत में बताया गया कि 7 दिसंबर 2011 को जिला कारागार वाराणसी से कैथवली गांव, थाना सरायलखंसी (मऊ) निवासी रमेश सिंह को मऊ दीवानी कचहरी में पेशी के लिए लाया गया था। पेशी के दौरान अदालत परिसर के बाहर बंदी रमेश सिंह से मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे और मोबाइल से बात कराने का प्रयास कर रहे थे।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 08, 2026, 23:29 IST
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