Supreme Court: बैंक धोखाधड़ी मामले में एमटेक ग्रुप के पूर्व चीफ को जमानत, ₹27000 करोड़ की हेराफेरी का है आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में एमटेक समूह के पूर्व चेयरपर्सन अरविंद धाम को जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें धाम की जमानत याचिका खारिज की गई थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने यह फैसला सुनाया।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 06, 2026, 12:28 IST
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