Himachal: अतिरिक्त निर्माण की मंजूरी के लिए 3000 से 7000 रुपये प्रतिवर्ग मीटर चुकाना होगा शुल्क
नगर एवं ग्राम योजना (टीसीपी) विभाग ने हिमाचल प्रदेश में शहरी विकास और रियल एस्टेट क्षेत्र को लेकर नए नियम लागू कर दिए हैं। विभाग की ओर से 27 फरवरी 2026 को जारी दो अधिसूचनाएं शुक्रवार को राजपत्र में प्रकाशित कर दी गईं। इन अधिसूचनाओं के माध्यम से प्रीमियम एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) और ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता को अनिवार्य कर दिया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में नियोजित विकास को बढ़ावा देना और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को प्रोत्साहित करना है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 06, 2026, 22:16 IST
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