लाभ लेकर संपन्न हुए परिवारों को न मिले आरक्षण : शांता कुमार
पालमपुर (कांगड़ा)। पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने आरक्षण व्यवस्था में सुधार की वकालत की है। उन्होंने कर्नाटक के एक मामले का हवाला देते हुए कहा कि आईएएस अधिकारी माता-पिता के बेटे को भी आरक्षण का लाभ दिया गया। इसके खिलाफ प्रभावित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। शांता कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया है कि जहां माता-पिता उच्च प्रशासनिक पदों पर हों, वहां उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट पहले भी तीन बार यह व्यवस्था दे चुका है कि आरक्षित जातियों में जो परिवार आरक्षण का लाभ उठाकर संपन्न हो चुके हैं, उन्हें दोबारा इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद अब समय आ गया है कि इस विसंगति को दूर किया जाए। आरक्षण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ केवल और केवल समाज के अंतिम पायदान पर खड़े पात्र गरीबों को ही मिलना चाहिए।पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद पूरे देश में अंत्योदय योजना लागू की जाए, ताकि अमीर और रसूखदार लोग गरीबों का हक न मार सकें। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्म की बात है कि देश की आजादी के 79 सालों के बाद भी भारत में करोड़ों लोग भीषण गरीबी में सिसकने को मजबूर हैं। सरकार को अब नीति में बदलाव करना चाहिए। संवाद
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- Source: www.amarujala.com
- Published: May 23, 2026, 18:44 IST
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