नकली शराब का खेल खत्म: हिमाचल में अप्रैल से अनिवार्य होगा क्यूआर-होलोग्राम, सरकार ने लिया फैसला
हिमाचल प्रदेश में अब बिना क्यूआर कोड से लिंक सिक्योरिटी होलोग्राम वाली शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी। प्रदेश सरकार ने नकली और अवैध शराब की बिक्री पर सख्ती करते हुए अप्रैल 2026 से नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। 2026-27 की अधिसूचित आबकारी नीति में इस प्रावधान को शामिल किया गया है। कर एवं आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में बिकने वाली शराब की हर बोतल पर क्यूआर कोड से लिंक होलोग्राम लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बॉटलिंग प्लांट से निकलने वाली हर पेटी पर बार कोड होगा, जिसे रीड करने के बाद ही सप्लाई बाहर भेजी जाएगी। प्रदेश में यह व्यवस्था वर्ल्ड बैंक के वित्त पोषित ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के तहत लागू की जा रही है। इस सिस्टम के जरिये एक-एक बोतल का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। नई व्यवस्था के तहत हर बोतल पर सिक्योरिटी होलोग्राम और क्यूआर कोड अनिवार्य रहेगा। हर पेटी/कार्टन पर अलग बार कोड होगा। प्लांट से बाहर भेजने से पहले बार कोड स्कैन होंगे। गोदाम पहुंचने पर दोबारा स्कैनिंग होगी। रिटेल शॉप पर भेजते समय बैच नंबर से पूरी ट्रैकिंग की जाएगी। इस प्रक्रिया से यह पता चल सकेगा कि कौन सी पेटी किस डिपो और किस रिटेल ठेके तक पहुंची है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 19, 2026, 18:29 IST
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