Panipat News: नशा तस्कर को तीन साल की कैद, 50 हजार का जुर्माना

पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश की अदालत ने नशा तस्करी के आरोपी वसीम को दोषी करार दिया है। दोषी वसीम निवासी कैराना जिला शामली को अदालत से तीन साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए हैं। अभियोजन पक्ष ने बताया कि 5 मार्च 2020 में सीआईए-3 टीम में तैनात एसआई हरिप्रकाश ने थाना चांदनीबाग में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि वह अपनी टीम के साथ ऊझा रोड पर गश्त कर रहे थे। उसी समय गुप्त सूचना मिली कि ऊझा रोड पर एक युवक पैदल-पैदल आ रहा है। जिसके पास नशीला पदार्थ है। टीम ने तुरंत ही संदिग्धों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। इस दौरान एक युवक वसीम को रोककर जांच की गई। वसीम के कब्जे से पुलिस ने 5.18 किग्रा गांजा बरामद किया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर भेज दिया। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत की विशेष अदालत एनडीपीएस एक्ट में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी वसीम को दोषी करार दिया। दोषी को तीन साल की कैद और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 11, 2025, 02:49 IST
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