High Court : निजी शिकायत पर एसटीएफ की कार्रवाई से नाराज कोर्ट ने अधिकारियों को तलब किया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निजी व्यक्ति की शिकायत पर विद्यालय के कर्मचारी के खिलाफ जांच करने के मामले में नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए अगली तिथि पर एडीजी (एसटीएफ) को व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य व प्रबंधक को भी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने जय चंद्र मौर्य की याचिका पर दिया है। प्रयागराज के सरायपीठ, शाहीपुर स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय में याची चतुर्थश्रेणी पद पर कार्यरत था। जन्मतिथि में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए उसकी नियुक्ति के खिलाफ तुलसीराम ने एडीजी (एसटीएफ) से शिकायत की। इसपर एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी। एसटीएफ की रिपोर्ट पर डीआईओएस ने याची के सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर रोक लगा दी। इस फैसले को याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान एसटीएफ की ओर से मामले का संज्ञान लेने नाराजगी जताई। इस मामले में सोमवार को अपर पुलिस महानिदेशक (एसटीएफ) अमिताभ यश के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए गए स्पष्टीकरण को कोर्ट ने अपर्याप्त माना। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार के वकील और उपस्थित अधिकारी ऐसा कोई दस्तावेज़ या कानूनी आधार पेश नहीं कर सके, जिससे यह साबित हो सके कि एसटीएफ किसी निजी शिकायत पर सीधे मामले का संज्ञान ले सकती है। कोर्ट ने आदर्श माध्यमिक विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है। उन्हें याची की नियुक्ति से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 15 जनवरी, 2026 नियत की है।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jan 12, 2026, 19:40 IST
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