High Court : झूठा हलफनामा दाखिल करने पर नाराज कोर्ट ने हर्जाना लगाया, एक माह के भीतर देनी होगी राशि

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में सजायाफ्ता अभियुक्तों की जमानत में झूठा हलफनामा दाखिल कर बाधा डालने पर शिकायतकर्ता मनीष राय पर ढाई लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। यह राशि एक माह के अंदर अपीलार्थियों को देनी होगी। भुगतान न होने की स्थिति में आजमगढ़ के डीएम को वसूली कर राशि दिलाने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ, न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा की खंडपीठ ने चंद्रशेखर उर्फ घुरहू सरोज और राजेंद्र प्रजापति की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए पारित किया। मामले में शिकायतकर्ता जमानत के विरोध में अर्जी दाखिल कर कहा कि बीमारी का फर्जी दस्तावेज पेशकर जमानत मांगी गई है। जांच में जेल प्रशासन की रिपोर्ट के बाद आरोप निराधार पाए गए। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए हर्जाना लगाया।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 24, 2025, 14:19 IST
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