Delhi NCR News: आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ जारी रहेगी अनुशासनात्मक कार्यवाही
अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली।दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला 2021 के कोर्डेलिया क्रूज ड्रग्स मामले से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (सीएटी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें समीर वानखेड़े के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, यह याचिका मंजूर की जाती है। कोर्ट ने सीएटी के जनवरी 2026 के आदेश को पलट दिया, जिसमें केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा 18 अगस्त 2025 को जारी चार्ज मेमोरेंडम को रद्द कर दिया गया था। सीएटी ने तब कार्यवाही को प्रक्रियागत अनियमितता, कानून में दुर्भावना और प्रक्रिया के दुरुपयोग का मामला बताते हुए खारिज किया था। समीर वानखेड़े, जो 2008 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं, उस समय मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल डायरेक्टर थे, जब 2021 में कोर्डेलिया क्रूज जहाज पर ड्रग्स बरामदगी का मामला सामने आया था। बाद में वानखेड़े को उनके मूल कैडर सीबीआईसी में वापस भेजा गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 27, 2026, 19:55 IST
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