Prayagraj : 40 करोड़ के कथित निवेश घोटाले से जुड़े मामले में कोर्ट ने बैंक व पीडीए से मांगी डिटेल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 40 करोड़ रुपये के कथित निवेश घोटाले से जुड़े मामले में बैंक खातों, आरोपी के परिजनों की संपत्तियों की जानकारी बैंक और प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) से तलब की है। साथ ही कोर्ट ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निर्देश दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने मोहम्मद आसिफ की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया। शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि निवेशकों की ओर से जमा 40 करोड़ रुपये में 25 करोड़ राउंडपे टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। इससे जुड़े निदेशकों और संचालन करने वालों की जानकारी के लिए जॉनसेनगंज शाखा के इंडसइंड बैंक को पत्र भेजा गया है। कोर्ट ने शाखा प्रबंधक को निर्देश दिया है कि वह 10 दिन में जांच अधिकारी को खाते से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएं। शासकीय अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी की पत्नी अंजुम के नाम प्रयागराज में 10 दुकानों की खरीद की जानकारी मिली है पर बिक्री विलेख उपलब्ध नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने पीडीए को निर्देश दिया कि वह सभी संबंधित सेल डीड की प्रतियां और आवश्यक जानकारी अगली तिथि तक उपलब्ध कराए। कोर्ट ने आठ अप्रैल को अगली सुनवाई पर जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Mar 22, 2026, 11:38 IST
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