Ambala News: एसीआर से प्रतिकूल टिप्पणियां हटाने से अदालत का इनकार

अंबाला सिटी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार की अदालत ने पुलिस के एक मृतक पूर्व सब-इंस्पेक्टर (एसआई) रणधीर सिंह के वारिसों द्वारा दायर सिविल अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें पूर्व एसआई की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) से प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग ठुकरा दी गई थी। मृतक रणधीर सिंह 1995 में हरियाणा पुलिस में सहायक उप-निरीक्षक के पद पर भर्ती हुए थे और 2003 में उन्हें सब-इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति मिली थी। सेवा के दौरान उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू हुई और उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए गए। हालांकि, बाद में सिरसा की अदालत ने इन सजाओं को रद्द कर दिया था। विवाद तब गहराया जब विभाग ने 4 नवंबर 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि के दौरान उनकी एसीआर में खराब/औसत से कम श्रेणी की प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर दी। विभाग का तर्क था कि दागी सेवा रिकॉर्ड के कारण वह 55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में बने रहने के पात्र नहीं हैं, जिसके आधार पर उन्हें 2020 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस थमाया गया था। संवाद------------अदालत का रुख पूर्व एसआई (उनके कानूनी वारिसों) की ओर से दलील दी गई कि ये प्रतिकूल टिप्पणियां करीब 9 साल बाद दर्ज की गई थीं, जो नियमों के खिलाफ है। उन्होंने इसे हटाने की मांग की थी लेकिन, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने पहले ही उनके दावे को खारिज कर दिया था। अब जिला अदालत ने भी इस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अपील को लागत के साथ खारिज कर दिया और निचली अदालत के निर्णय को सही ठहराया।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 10, 2026, 03:08 IST
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