Noida News: 1.7 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में आरोपी को नहीं मिली अग्रिम राहत

माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश ने 1.7 करोड़ साइबर ठगी के एक मामले में आसिफ चौधरी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। मामला थाना साइबर क्राइम में दर्ज है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले साल सेक्टर 50 में रहने वाले वादी सन्मूखा राव गुनिटी ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर दी थी कि वह फेसबुक के माध्यम से एक शेयर बाजार निवेश समूह से जुड़े थे। बाद में उसे व्हाट्सऐप ग्रुप में शामिल किया गया। जहां ज़िग्गलननामक एक ऑनलाइन निवेश ऐप को बड़े वित्तीय संस्थान के रूप में प्रचारित किया गया। दो महीनों में वादी ने 1.7 करोड़ की अपनी मेहनत की कमाई विभिन्न बैंक खातों में जमा कर दी। ऐप में दिखाया गया फंड 16 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन जब उसने निकासी करनी चाही तो नियमों का हवाला देकर रोका गया। बाद में वादी का खाता ब्लॉक कर दिया गया। वहीं आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपी ने जनवरी 2024 में अपना बैंक खाता नौकरी लगवाने के नाम पर ओसामा, वासिफ और आफताब नाम के व्यक्तियों को दे दिया था। जिन्होंने पासबुक, एटीएम और मोबाइल नंबर भी ले लिया था। उन लोगों ने खाता अपने उपयोग में लेते हुए 12 लाख रुपये निकलवाए। जिन्हें उसने 14 फरवरी 2024 को उन्हें सौंप दिया और तुरंत अपना खाता बंद कर दिया। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा आरोपी द्वारा भारी-भरकम धनराशि विभिन्न खातों में जमा कराई गई। जिनमें से कुछ रकम अभियुक्त के खाते में भी भेजी गई है। आरोपी के खाते पर 43 अलग-अलग साइबर घटनाओं का रिकॉर्ड मिला है। अदालत ने पाया कि मामला गंभीर साइबर अपराध का है। जिसमें करोड़ों रुपये की ठगी हुई है और । अदालत ने कहा कि अग्रिम जमानत देने का कोई न्यायोचित आधार नहीं बनता।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 09, 2025, 17:54 IST
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