Kangra News: चेक बाउंस के मामले में दोष सिद्ध, 26 मई को होगी सजा पर सुनवाई

धर्मशाला। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी धर्मशाला डॉ. हकीकत ढांडा की अदालत ने 7 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध पाते हुए उसके निजी एवं जमानती बांड रद्द कर दिए हैं। अब सजा के निर्धारण और प्रोबेशन के प्रश्न पर सुनवाई 26 मई को होगी।मामले के अनुसार शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच पुराने और मैत्रीपूर्ण संबंध थे। जनवरी 2021 में आरोपी ने जमीन खरीदने के लिए शिकायतकर्ता से सात लाख रुपये उधार मांगे थे और इन्हें 4-5 महीनों में लौटाने का भरोसा दिया था। विश्वास के आधार पर शिकायतकर्ता ने यह राशि नकद दे दी, लेकिन समय बीत जाने पर भी जब पैसे नहीं मिले तो आरोपी ने 24 मई 2021 को एक चेक जारी किया।जब चेक बैंक में लगाया गया तो जून 2021 को वह अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने विधिक नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा, लेकिन आरोपी की ओर से राशि नहीं लौटाई गई। अंततः मामला एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अदालत पहुंचा। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि चेक वैध समय सीमा के भीतर बाउंस हुआ और नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं किया गया, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।

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  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 06, 2026, 17:27 IST
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