Himachal: हिमाचल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60 साल के बाद ही होंगे सेवानिवृत्त, सरकार की एसएलपी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए हिमाचल सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से 28 मई 2024 को पारित उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 60 साल की आयु पूरी होने पर ही सेवानिवृत्त करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। यह मामला 21 फरवरी 2018 को जारी राज्य सरकार की अधिसूचना से जुड़ा था, जिसमें 10 मई 2001 के बाद नियुक्त क्लास फोर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई थी।

#CityStates #Shimla #HimachalPradesh #HimachalNews #VaranasiLiveNews

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 13, 2026, 21:34 IST
पूरी ख़बर पढ़ें »




Himachal: हिमाचल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60 साल के बाद ही होंगे सेवानिवृत्त, सरकार की एसएलपी खारिज #CityStates #Shimla #HimachalPradesh #HimachalNews #VaranasiLiveNews