Punjab: नशेड़ी भाई की फरियाद लेकर डेरे गई युवती से दुष्कर्म... मुख्य सेवादार ने लूटी अस्मत, अब कोर्ट ने सुनाई
मोगा जिला अदालत ने युवती से दुष्कर्म के मामले में धार्मिक स्थल से जुड़े सेवादार (बाबा) को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल की सश्रम कैद और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी जगरांव में स्थित डेरा चरण घाट का मुख्य सेवादार बलजिंदर सिंह है। लगभग दो साल पहले लुधियाना की 25 साल के युवती ने दोषी बलजिंदर सिंह के खिलाफ मोगा की मेहिना पुलिस को शिकायत दी थी। युवती ने बताया था कि जगरांव में डेरा चरण घाट के मुख्य सेवादार बलजिंदर सिंह ने 6 मई 2024 को उसके साथ मोगा के एक होटल में लाकर दुष्कर्म किया था। युवती ने बताया कि उसका परिवार डेरे में जाता था। युवती का भाई नशे का आदी था। भाई को सुधारने के लिए फरियाद लेकर वह डेरे में गई थी। सेवादार ने लड़की को स्पेशल अरदास करवाने की बात कह कर मोगा के होटल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट की और उसकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। इतना ही नहीं डेरे में बुलाकर कई बार दुष्कर्म किया। मोगा की मेहिना पुलिस ने 18 सितंबर 2024 को दोषी बलजिंदर सिंह के खिलाफ दुष्कर्म धमकाने के आरोप में केस दर्ज कर गिरफ्तार की थी।दोषी बलविंदर सिंह के खिलाफ 2 सितंबर 2024 को एक अन्य युवती ने भी लुधियाना में पुलिस को शिकायत दी थी।
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- Source: www.amarujala.com
- Published: Jan 06, 2026, 10:55 IST
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